सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले पर रोक लगाई रोक
UP Sarkar ko supreme court ka notice – यूपी और उत्तराखंड की सरकार ने कावड़ यात्रा मार्ग पर बनी दुकान और रेडी वालों को अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिखने का आदेश जारी किया था । यूपी सरकार के इसी आदेशों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दयार की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड और यूपी सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवी अब 26 जुलाई को जाएगी
क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि यूपी सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था कि काबड़ रूट पर जितनी भी दुकानें हैं, उन सभी के मालिकों को अपना नाम दुकान के आगे लिखना होगा।
योगी सरकार के इस आदेश को चुनौती देने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है जिसकी सुनवाई सोमवार को की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड और यूपी सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है।
इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और यूपी सरकार को नोटिस भेजा है सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत अब राज्य की पुलिस दुकानदारों को अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दुकंदरों और कर्मचारियों पर अपना नाम लिखने का दबाव ना डाला जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा?
सुनवाई के दौरन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या ये महज एक बयान है या एक आदेश, जिस पर याचिका कर्ता की या से सिंह ने कहा कि यूपी प्रशासन दुकंदरों पर अपना नाम और मोबाइल नम्बर प्रदर्शित करने का दबाव डाल रहा है। जबकी कोई भी कानून पुलिस को ऐसा करने की इजाजत नहीं देता पुलिस के पास केवल यह जंचने का अधिकार है कि किस तरह का खाना परोस जा रहा है।

फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 26 जुलाई को जाएगी
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड की सरकार को नोटिस भी भेजा है। अब देखना है कि 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है।